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बीएड शिक्षकों के लिए झटका: पहली से पांचवी कक्षा को पढ़ाने के लिए अब करना होगा ब्रिज कोर्स

➤ बीएड डिग्री धारकों के लिए प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने हेतु 6 माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य
➤ एनआईओएस ने कोर्स आवेदन शुरू किए, अंतिम तिथि 25 दिसंबर
➤ पास न होने पर शिक्षकों की सेवा समाप्त; सभी जिलों को निर्देश जारी


प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को कक्षा पहली से पांचवीं तक पढ़ाने के लिए अब छह माह का ब्रिज कोर्स अनिवार्य होगा। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) द्वारा करवाया जाएगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 दिसंबर निर्धारित की गई है।

शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों में पढ़ा रहे उन सभी बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को इस ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करना अनिवार्य किया है, जो 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच प्राथमिक कक्षाओं में नियुक्त हुए हैं। जिला उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) राज कुमार पराशर ने बताया कि इन शिक्षकों को प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने की मान्यता केवल ब्रिज कोर्स पूरा करने के बाद ही मिलेगी। यदि वे यह कोर्स पास नहीं करते हैं, तो उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

यह ब्रिज कोर्स सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा तैयार किया गया है, ताकि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए आवश्यक दक्षता प्रदान की जा सके। कोर्स पूरा करने के बाद ही शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे।

शिक्षा उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) मोहिंद्र चंद पिरटा के अनुसार, इस संबंध में शिक्षा निदेशालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और सभी डिग्री धारकों को एनआईओएस पोर्टल पर जाकर आवेदन करना अनिवार्य होगा। बिना ब्रिज कोर्स किए कोई भी बीएड प्रशिक्षित शिक्षक प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं होगा।